हरियाणा में गुरुवार से गोमांस खाने पर 50 हजार रुपए जुर्माना और 5 साल की सजा का प्रावधान हो गया है। इसकी घोषणा मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने रोहतक में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा। उन्होंने बताया कि इस कानून को राष्ट्रपति से मंजूरी मिल गई है। गौरतलब है कि हरियाणा सरकार ने विधानसभा के शीतकालीन सत्र में गौ संवर्धन कानून पास किया था, जिसे राष्ट्रपति के पास मंजूरी के लिए भेजा गया था। अब इसे मंजूरी मिल गई है। हरियाणा में अब गो हत्या, तस्करी और गो मांस की बिक्री पर रोक लग गई है। पड़ोसी अथवा दूसरे राज्यों में गोवंश ले जाने के लिए भी परमिट लेना होगा।
ये हैं अहम प्रावधान
गो-कसी : गोवध करने या करवाने वालों को 3 से 10 साल तक का कठोर कारावास। 30 हजार से 1 लाख रुपए तक का जुर्माना। जुर्माने की राशि जमा नहीं कराने पर 1 साल का अतिरिक्त कारावास। हालांकि बीमार यह जिससे संक्रमण फैलने का खतरा हो, ऐसी गायों का डॉक्टरी प्रमाण पत्र लेने के बाद वध (हत्या) किया जा सकेगा। गोहत्या को गैर जमानती अपराध बनाया गया है।
तस्करी: गोवंश तस्करी में लिप्त पाए जाने पर 3 से 7 साल तक का कठोर कारावास। 30 से 70 हजार रुपए तक का जुर्माना। तस्करी में लिप्त वाहन को जब्त कर नीलामी में बेचा जाएगा। एक राज्य से दूसरे राज्य में गोवंश ले जाने के लिए परमिट लेना होगा। यह घोषणा पत्र देना होगा गोवंश कत्लखाने में नहीं ले जाया जाएगा। जिन राज्यों में गो हत्या पर रोक नहीं हैं, वहां के लिए परमिट जारी ही नहीं किए जाएंगे।
गोमांस बिक्री : गोमांस और उससे बने उत्पादों की बिक्री पर पूरी तरह प्रतिबंध। उल्लंघन पर 3 से 5 साल तक का कठोर कारावास। 30 हजार से 50 हजार रुपए तक का जुर्माना।
गोसंवर्धन व संरक्षण: देसी गाय की नस्ल, दूध, दूध से बने उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए सरकार प्रोत्साहन योजनाएं बनाएगी। इसमें छोटी और बड़ी डेयरियों पर अनुदान भी शामिल है। आवारा गायों की देखभाल और रखरखाव के लिए अभयारण्य बनाया जाएगा।
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